काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव
महाकुंभ 2025

छात्रावास

छात्रावास नियम

  • विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए मेस के साथ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।
  • विश्वविद्यालय द्वारा गठित छात्रावास समिति की अनुशंसा पर ही छात्रावास में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
  • विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए बाध्य नहीं है।
  • शैक्षणिक रत्र के प्रारंभ में एक शैक्षणिक सत्र का छात्रावास शुल्क अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
  • छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के समय सिविलसर्जन/पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त चिकित्सकीय स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
  • छात्रावास में प्रवेश के समय छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य है।
  • उपलब्धता के आधार पर छात्रावास आवंटित किया जाएगा।
  • सत्र के प्रारंभ में विश्वविद्यालय द्वारा विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब-लाइट तथा पंखे सत्र के प्रारंभ में केवल एक बार उपलब्ध कराये जायेगें।
  • छात्रावास में किसी भी अतिरिक्त विद्युत उपकरण का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाये जाने पर उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्बन्धित छात्रा पर 500.00 (पांच सौ) रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
  • पंजीकृत चिकित्सक की संस्तुति पर विश्वविद्यालय को किसी संक्रमित रोग से पीड़ित छात्रा को छात्रावास से निष्कासित करने का अधिकार होगा।
  • छात्राओं को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी।
  • अधीक्षिका को छात्राओं के पार्सल की जांच करने का अधिकार होगा।
  • छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को केवल उन्हीं आगन्तुकों से मिलने की अनुमति होगी जिन्हें उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा अधिकृत किया जायेगा।
  • छात्राओं को छात्रावास के मेस में ही भोजन करना होगा। मेस की सुविधा निर्धारित मेस शुल्क के भुगतान के बाद ही उपलब्ध होगी। प्रत्येक माह की तारीख से पहले अपने मेस शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • सायं 7ः45 बजे अधीक्षिका द्वारा दैनिक निरीक्षण/उपस्थिति सत्यापन के दौरान सभी छात्राओं को अपने आवंटित कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
  • छात्रावास का मुख्य द्वार सायं 7ः30 बजे बन्द कर दिया जायेगा।
  • अधीक्षिका की पूर्व अनुमति के बिना छात्राओं को शाम 7ः30 बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने/रहने की अनुमति नही होगी।
  • स्थानीय विद्यार्थियों/अपात्र व्यक्तियों को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाएगी।
  • दीवारों पर अवांछनीय लेख/चित्रांकन पूर्णताः है।
  • रैगिंग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होना पूर्णताः वर्जित और दण्डनीय अपराध है।
  • छात्राओं को उनके आवंटित कक्ष में ही निवास करना होगा।
  • छात्रावास की संपत्ति को क्षति पुहँचाने पर सम्बन्धित छात्रा/छात्राओं द्वारा अर्थदण्ड देया होगा।
  • छात्रावास में धूम्रपान और शराब/ड्रग्स एवं किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन पूर्णताः निशिद्ध और दण्डीय है।
  • छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार की समाजविरोधी, विश्वविद्यालय विरोधी एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग लेना पूर्णताः प्रतिबंधित है।
  • छात्राओं को सत्र समाप्त होने के बाद अपने कक्ष पूरी तरह से खाली करके अपने कमरों की चाबियां अधीक्षिका को सौपनी होगी।
  • विश्वविद्यालय के पास छात्रावास के नियमों में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।
  • बिना किसी पूर्व सूचना के अधीक्षिका किसी भी समय किसी भी छात्रा के कमरे का निरीक्षण कर सकती है।
  • छात्रावास के भीतर बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णताः निशिद्ध है।